डेढ़ सौ यूनिट मंथली खपत पर आएगा डेढ़ सौ रूपए का बिजली बिल
मंडीदीप- मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी संभाग भोपाल रायसेन में इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दिया जाएगा, जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट तक हैं। इसके बाद दो रीडिंग की तारीख के बीच के अंतर के आधार पर आनुपातिक मासिक खपत के रूप में निर्धारित की जाएगी। एक ताजा उदाहरण के स्वरूप 27 दिन में रीडिंग होने पर पात्रता के लिए मासिक खपत 135 यूनिट होगी। 35 दिन में रीडिंग होने पर पात्रता के लिए मासिक खपत 175 यूनिट होगी। हर एक मासिक रीडिंग के लिए निर्धारित मासिक खपत पात्रता यूनिट मानी जाएगी। योजना में पात्रता यूनिट तक खपत करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को पहली 100 यूनिट खपत तक के लिए मप्र विद्युत वितरण कंपनी मध्य क्षेत्र और मप्र विद्युत नियामक आयोग निर्धारित दर पर गणना करवाकर बिल तथा 100 रूपए के अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा बिजली वितरण कंपनी सबसिडी के रूप में देगी। फिलहाल बिजली उपभोक्ताओं को किसी महीने में अधिक घरेलू पात्रता यूनिट तक उपयोग की गई खपत पर पहली 100 यूनिट के लिए देय राशि रूपए 100 होगी। मीटर किराया व बिजली शुल्क भी शामिल रहेगा। एक सौ यूनिट से अधिक एवं पात्रता यूनिट की सीमा तक शेष यूनिटों के लिए मप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी प्रचलित टैरिफ आदेश में निर्धारित दर के अनुसार बिल देय होगा। 100 यूनिट से अधिक खपत के कारण नियत प्रभार में वृद्धि होने पर उपभोक्ता को उस माह का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसकी पूरी खपत पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों से बिल दिया जाएगा। बिजली कंपनी के एई मिर्जा जावेद बेग ने बताया कि एलवी श्रेणी के1- 1के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक की मासिक खपत के लिए देयक मात्र 25 रुपए होगा। जिसका इकट्ठा बिल 3-4 महीने में दिया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं की मासिक खपत 30 यूनिट से ज्यादा होने पर उन्हें अन्य उपभोक्ताओं के समान मासिक बिल दिया जाएगा। इसमें विगत ऐसे मासिक 30 यूनिट तक के देयक की 25 रुपए हर महीने की राशि बिना किसी अधिभार के शामिल की जाएगी, जिनके लिए बिल दिया जाना शेष था।
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