मण्डीदीप / रायसेन - प्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित के दृष्टिगत, नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव के लिए तथा विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित/उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव ने आवश्यक आदेश दिए हैं। जारी आदेश के तहत प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अवकाश रहेगा।
इसी प्रकार प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा पांचवी एवं आठवी की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन यथावत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। प्रदेश में कक्षा 10वी एवं 12वी की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन भी यथावत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा, चाहे वे किसी भी सक्षम बोर्ड/प्रबंधन के तत्वाधान में आयोजित की जा रही हों। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में सभी शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टॉफ विद्यालय में उपस्थित रहकर यथावत शासकीय तथा अकादमिक कार्य सम्पादित करेंगे। प्रदेश के सभी निजी विद्यालय शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टॉफ की विद्यालय में उपस्थिति के संबंध में अपने स्तर पर स्वविवेक से समुचित निर्णय ले सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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